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ATM पर पैसे फंस जाएं तो क्या करें?

ATM पर पैसे फंस जाएं तो क्या करें? आज के डिजिटल युग में हममें से ज्यादातर लोग पैसों का ट्रांजैक्शन करने के लिए एटीएम का इस्तेमाल तो अवश्य ही करते हैं। ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी एटीएम (ATM) से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं और हमारे पास से बीच में ही फंस जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें एटीएम में फसे पैसे वापस कैसे मिल सकता है? एटीएम में फसे पैसे को कैसे वापस पाया जा सकता है? इसके बारे में आज के हमारे इस लेख में हम लोग बात करने वाले हैं।

इसके अलावा हम लोग इस बारे में भी जानकारी लेंगे की अगर एटीएम में पैसे फंस जाएं। बैंक सही समय पर हमारे पैसे हमारे खाते पर वापस ट्रांसफर नहीं करता तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं? इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे।

कई बार ऐसा होता है कि जब हम एटीएम मशीन में पैसा निकालने जाते हैं तब कुछ दिक्कतों के कारण पैसे फंस जाते हैं। पैसा अटक जाए इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा एटीएम पर अपना पिन नंबर डाल कर के पैसे वापस निकाल सकते हैं। लेकिन, दिक्कत तो तब आती है कि एटीएम मशीन से पैसा निकालने जाते हैं और हमारे पैसे हमारे खाते से कट जाते हैं।

इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं होती है एटीएम में मौजूद समस्या के चलते आपका भुगतान नहीं होता है। लेकिन इस बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा इसके लिए बकायदा एक नियम बनाया गया है।

ATM पर पैसे पहुंच जाएं तो क्या करें?

एटीएम मशीन (ATM Machine) पर अगर पैसे फंस जाते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई गाइडलाइंस बनाई है कि आप किसी भी बैंक का एटीएम क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, आपके पैसे रुपए 24 घंटों के अंदर आपके खाते पर वापस आ जाते हैं।

इसके लिए आपको किसी भी तरह का कंप्लेंट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि बैंक छुट्टी है तो आप अपने एटीएम कार्ड के पीछे दिए गए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके इसके बारे में बता सकते हैं। 2 से 3 दिनों के अंदर अगर आपके पैसे आपके खाते पर वापस नहीं आते। तभी जाकर के आपको अपने संबंधित बैंक से कंप्लेंट करने की आवश्यकता होती है।

चलिए हम उसे डिटेल से समझते हैं। अगर एटीएम मशीन पर पैसे फंस जाए, तो ज्यादातर लोग निम्नलिखित दो तरीकों का इस्तेमाल करते हैं:-

  1. पहले मामले में लोग अपने संबंधित बैंक पर शिकायत दर्ज नहीं करते है। साधारण तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइड लाइन के अनुसार अगर आपके पैसे एटीएम मशीन पर फंस जाएं तो संबंधित बैंक अपने एटीएम मशीन के ट्रांजैक्शन का मिलान करता है। इसके बाद 24 घंटों के अंदर आपके पैसे आपके संबंधित खाते पर ट्रांसफर कर दी जाती है। 24 घंटों के भीतर अगर आपके फसे पैसे आपके खाते पर नहीं आते। तो आप अपने एटीएम कार्ड के पीछे दिए गए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके इसके बारे में जानकारी एवं शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जब आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क करते हैं तो अधिकारी आपसे एटीएम से निकली हुई स्लिप की जानकारी मांगेगा एवं डिटेल की वेरिफिकेशन होने के बाद 7 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिए जाएंगे।
  2. दूसरा मामले मैं लोग अपने ब्रांच से संपर्क करते हैं। इस मामले में आप अपने ब्रांच से संपर्क करते हुए संबंधित बैंक के ब्रांच मैनेजर को एक आवेदन पत्र एवं आपके एटीएम से संबंधित जानकारी जैसे एटीएम कार्ड नंबर एवं आपके द्वारा निकाले गए पैसे एटीएम स्लिप की फोटो कॉपी लगा कर के आपको जमा करना होता है। संबंधित ब्रांच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के या बैंक के ATM CELL को इसके बारे में शिकायत दर्ज करता है। दूसरे मामले में ज्यादातर लोग तभी संबंधित बैंक में जाकर के शिकायत करते हैं। जब उनके पैसे उनके खाते पर 24 घंटों के अंदर भी नहीं आते हैं।

एटीएम मशीन पर पैसे फस जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियम

  • अगर बैंक के सामने इस तरह का मामले आते हैं तो बैंक अपने स्तर पर इस लेनदेन को रिवर्स करता है।
  • बैंकों को भुगतान करना होगा यदि वे एक समय सीमा के भीतर विफल एटीएम ट्रांजैक्शन का निवारण करने में विफल रहते हैं।
  • जब भी आपके पैसे एटीएम मशीन पर फंस जाएं, तो आप कम से कम 24 घंटों का इंतजार करें। और एटीएम मशीन से हमेशा पेटीएम ट्रांजैक्शन स्लिप लेना ना भूलें। 24 घंटों के बाद आप अपने संबंधित बैंक पर शिकायत दर्ज करें।
  • आरबीआई के अनुसार, विफल एटीएम लेनदेन के मामले में, बैंकों को विफल लेनदेन की तारीख से 5 कैलेंडर दिनों के भीतर ग्रह के खाते को फिर से क्रेडिट करने के लिए आदेश दिया गया है।
  • कार्ड जारी करने वाले बैंक को विफल एटीएम लेनदेन की तारीख से 5 कैलेंडर दिनों से अधिक ग्रह की राशि को फिर से जमा करने में अगर किसी भी प्रकार की देरी होती है तो प्रतिदिन ₹100 का मुआवजा देना होगा।
  • ग्राहक अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं और उनके साथ इस मामले के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
  • अगर आपके शिकायत का निवारण 30 दिनों के भीतर नहीं होता है, तो आप इसकी शिकायत बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) पर जाकर भी शिकायत कर सकते हैं।
  • अगर इसके बावजूद भी बैंक आपके ट्रांजैक्शन का निवारण नहीं कर पाता तो बैंक को आपके फसे पैसे एकमुश्त आपके अकाउंट पर क्रेडिट करने के साथ-साथ प्रतिदिन ₹100 जुर्माना के साथ आपके अकाउंट पर जमा करना होगा।

निष्कर्ष

आज के हमारे इस लेख में हमने आप लोगों को इस बारे में जानकारी दी है कि ATM पर पैसे फंस जाएं तो क्या करे? ज्यादातर मामलों में एटीएम ट्रांजैक्शन में फसे पैसे 24 घंटों के भीतर आपके खाते में क्रेडिट हो जाते हैं।

अगर 24 घंटों के भीतर आपके खाते में पैसे वापस नहीं आते तो आप इसकी शिकायत लिखित रूप से अपने संबंधित बैंक शाखा में कर सकते हैं। 5 कैलेंडर दिन के अंदर अगर बैंक आपके शिकायत का निवारण नहीं कर पाता तो बैंक को ₹100 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना के आधार पर पूरे फंसे हुए पैसों के साथ आपके खाते को क्रेडिट करना होता है। अधिकतम 30 दिनों के अंदर भी अगर आपके शिकायत का निवारण नहीं होता तो आप बैंकिंग लोकपाल के पास इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

उम्मीद करता हूं कि हमारे इस लेख से आपको एटीएम पर पैसे फस जाए तो क्या करना चाहिए? इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। इससे संबंधित अगर आपकी कुछ सवाल एवं सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कॉमेंट करके बता सकते हैं।

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दोस्तों में, facttechno.in का संस्थापक हूं। मैं अपनी इस ब्लॉग पर टेक्नोलॉजी और अन्य दूसरे विषयों पर लेख लिखता हूं। मुझे लिखने का बहुत शौक है और हमेशा से नई जानकारी इकट्ठा करना अच्छा लगता है। मैंने M.sc (Physics) से डिग्री हासिल की है। वर्तमान समय में मैं एक बैंकर हूं।

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