Section 194J Professional Tax – पेशेवर और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क

इनकम के स्रोतों पर टैक्स कटौती (TDS) आय के स्रोतों को लक्षित करके देश में टैक्स के संग्रह में बहुत मददगार साबित हुआ है। टीडीएस करदाताओं के टैक्स भुगतान के बोझ को कम करता है, खासकर जब भी आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि आयकर रिटर्न दाखिल करते समय वे इनकम टैक्स पर काटे गए टैक्स का श्रेय खुद ले सकते हैं। व्यवसाय इकाइयों यूनिट द्वारा किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण और सामान्य प्रकार के भुगतान में से एक पेशेवर और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क होता है। जिसके अंतर्गत उनके टैक्स काटे जाते हैं। जैसे कि वकील की फीस, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंटीरियर डेकोरेटर्स, एडवरटाइजमेंट आदि को दी जाने वाली टैक्स को पेशेवर टैक्स (Professional) टैक्स के अंतर्गत रखा जाता है। आज के हमारे इस लेख में हम इस बारे में जानकारी लेंगे की, Section 194J Professional Tax – पेशेवर और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क क्या है?

Section 194J Professional Tax – पेशेवर और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क

Section 194J के अंतर्गत किसी बिजनेस इकाई या यूनिट से सामान्य प्रकार के भुगतान के लिए प्रोफेशनल टैक्स या तकनीकी सेवा के लिए शुल्क टैक्स लिया जाता है। तकनीकी सेवाओं के अंतर्गत प्रबंधकीय, तकनीकी या परामर्श सेवाएं प्रदान करना शामिल होता है। इस तरह के शुल्क का भुगतान धारा 194J के तहत किए जाते हैं।

इस तरह के धारा के अंतर्गत आने वाले निवासियों को भुगतान के प्रकार इस प्रकार हैं: –

  • Professional fee – पेशेवर शुल्क
  • तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क
  • वेतन को छोड़कर निदेशकों को दिए जाने वाला परिश्रमिक उदाहरण के लिए, किसी बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए बैठने की फीस।
  • रॉयल्टी
  • गैर प्रतिस्पर्धी की शुल्क की प्रकृति में भुगतान यानी कि एक निर्दिष्ट समय के लिए और कुछ भौगोलिक सीमाओं के भीतर किसी भी बिजनेस या पैशा को नहीं करने के लिए भुगतान की गई फीस। या किसी तकनीकी ज्ञान या जानकारी को साझा नहीं करने के लिए भुगतान की गई फीस।

Professional Services – पेशेवर सेवाएं

Professional Services या पेशेवर सेवाएं से तात्पर्य चिकित्सा, कानूनी, वस्तु या इंजीनियरिंग बिजनेस को चलाने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से है। जिसके अंतर्गत धारा 44 AA के तहत सीबीडीटी बोर्ड द्वारा अधिसूचित अकाउंटेंसी, विज्ञापन, इंटीरियर डेकोरेशन, तकनीकी परामर्श या कोई अन्य पैशा भी शामिल हो सकता है।

किस धारा के अंतर्गत सीबीडीटी (CBDT) ने धारा 44AA के तहत फिल्म कलाकारों, कंपनी सचिव और अधिकृत प्रतिनिधियों के पैशे को अधिसूचित किया है।

वही सीबीडीटी ने धारा 194J के अंतर्गत ऐसे पेशेवरों को शामिल किया है जैसे कि खिलाड़ी, कॉमेंटेटर, इवेंट मैनेजर, एंकर, अंपायर और रेफरी, फिजियोथैरेपिस्ट, कोच और प्रशिक्षकों, टीम चिकित्सकों और खेल स्तंभकारों को अधिसूचित किया गया है।

Technical Services – तकनीकी सेवाएं

Technical Services – तकनीकी सेवाएं के अंतर्गत आयकर नियमों के अनुसार, ‘ तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क’ का अर्थ प्रबंधकीय, तकनीकी और परामर्श सेवाओं से है। लेकिन इसमें ऐसे आए प्राप्त करने वाले द्वारा वेतन के रूप में माने जाने वाले भुगतान शामिल नहीं होते हैं। जिसे हम नीचे कुछ बिंदुओं द्वारा समझा रहे हैं।

  • तकनीकी सेवाओं को ऐसी सेवाएं प्रदान करने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिनमें तकनीकी विशेषज्ञता या प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता शामिल हो।
  • प्रबंधकीय सेवाओं के दायरे को ग्राहक के बिजनेस के संचालन और प्रबंधन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं।
  • परामर्श सेवाओं को सलाहकार सेवाओं के रूप में समझा जा सकता है जिसमें ग्राहकों को उनके बिजनेस के लिए आवश्यक सलाह और परामर्श दिया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, तकनीकी सेवाओं में मानव द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं शामिल होंगी। इसके अंतर्गत ऐसी सेवाएं जिसमें मशीन या रोबोट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को शामिल नहीं किया जाएगा।

Royalty – रॉयल्टी के अंतर्गत शुल्क

रॉयल्टी के अंतर्गत किए गए भुगतान शुल्क या इनकम टैक्स को निम्नलिखित कैटेगरी में हम डाल सकते हैं।

  • किसी भी तरह के अविष्कार, मॉडल डिजाइन, ट्रेडमार्क, पेटेंट आदि के अधिकारों का उपयोग का हस्तांतरण।
  • पेटेंट, अविष्कार, डिजाइन आदि चीजों के उपयोग के लिए लिए जाने वाले शुल्क पर।
  • किसी अविष्कार, पेटेंट, सूत्र आदि के उपयोग से संबंधित कोई भी जानकारी प्रदान करने पर।
  • रेडियो प्रसारण के लिए वैज्ञानिक निष्कर्षों, साहित्यिक कार्यों, फिल्मों या वीडियो टेप से संबंधित अधिकारों का हस्तांतरण लेकिन इसमें सिनेमैटोग्राफी फिल्म की बिक्री, प्रदर्शनी या वितरण के लिए विचार शामिल नहीं है।
  • तकनीकी, औद्योगिक , वाणिज्यिक या वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभव या कौशल से संबंधित कोई भी जानकारी प्रदान करना इत्यादि चीजें शामिल होंगी।

Non – compete fees – गैर प्रतिस्पर्धा शुल्क

गैर प्रतिस्पर्धा शुल्क एक समझौते के बदले में नकद या वस्तु के रूप में किए गए भुगतान को कहते हैं, जो उन्हें किसी भी लाइसेंस, पेटेंट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी जानकारी वाणिज्यिक या व्यावसायिक अधिकारों या प्रसारण के लिए कहीं और उपयोग की जाने वाली जानकारी को साझा करने से बाध्य करता है।

Threshold limit for TDs – कर कटौती की लिमिट

  • 1 वर्ष के दौरान किसी भी तरह के प्रोफेशनल और तकनीकी सेवाओं के लिए भुगतान ₹30000 से अधिक होने पर ही टैक्स कटा जाना चाहिए।
  • इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि, ₹30000 की अधिकतम सीमा प्रत्येक वस्तु या स्वतंत्र रूप से भुगतान पर लागू होती है। उदाहरण के लिए :- मान लेते हैं कि कोई कंपनी XYZ ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी के रूप में ₹20000 और शुल्क के रूप में ₹15000 का भुगतान किया है। देखा जाए तो XYZ कंपनी ने कुल मिलाकर के ₹35000 कब दान किया है। लेकिन, XYZ कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को किए गए भुगतान से टीडीएस काटने के लिए उत्तरदाई नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ₹30000 प्रत्येक वस्तु के लिए एक अलग सीमा है। यानी रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क।
  • जबकि कंपनी द्वारा किसी निदेशक को दिए जाने वाले भुगतान जैसे कि कमीशन, शुल्क या परिश्रमिक के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है। रकम कितनी भी छोटी क्यों ना हो उस पर टीडीएस लगेगा।

Section 194J के तहत कर कटौती की दर

धारा 194J के तहत अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग-अलग दर से टैक्स की कटौती की जाती है। जिसे हम एक नीचे तालिका द्वारा बता रहे हैं।

भुगतान की प्रकृतिTds कर कटौती प्रतिशत में
तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क का कोई भी भुगतान2%
कॉल सेंटर संचालकों को किया गया भुगतान2%
सिनेमैटोग्राफी फिल्मों की बिक्री, वितरण या प्रदर्शन के लिए रॉयल्टी का भुगतान2%
इस खंड के अंतर्गत आने वाले अन्य सभी भुगतान जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज10%
प्राप्तकर्ता अगर अपना पैन नंबर नहीं देता है20%

निष्कर्ष

आज के हमारे इस लेख में आपने क्या सीखा? आज के हमारे इस लेख में हमने आप सभी लोगों को इस बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है कि, Section 194J Professional Tax – पेशेवर और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क क्या है? इस तरह के टैक्स का कब भुगतान करना होता है?

आपको हमारे इस लेख के माध्यम से यह साफ-साफ समझ में आ गया होगा कि धारा 194j के अंतर्गत प्रोफेशनल टैक्स का भुगतान किया जाता है। आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि गैर सरकारी कटौती करता महीने के अंत से सातवें दिन एवं सरकार के कार्यालय से कटौती करता को भी टीडीएस का भुगतान करना होगा। टैक्स का भुगतान करने वाले को पेशेवर या तकनीकी शुल्क के भुगतान की तिथि पर किया जाता है लेकिन संबंधित चालान मार्च महीने के अंत से सातवें दिन में जमा किया जाता है। अगर आपको आज के हमारे इस लेख से कुछ सीखने को मिला तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूले। इससे संबंधित अगर आपकी कुछ सवाल एवं सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।

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