लोग अपनी इनकम टैक्स को बचाने के लिए कई तरह की स्कीम पर निवेश करते हैं। इन्हीं स्कीम में से एक है Tax Saver Fixed Deposit . टैक्स सेवर स्कीम के तहत निवेश करने से आपको क्या फायदे पहुंचते हैं? और आपको क्यों इस स्कीम के अंतर्गत निवेश करना चाहिए? इन सारे सवालों का जवाब आज हम अपने इस लेख में देने वाले हैं। आज के हमारे इस लेख में हम जानेंगे कि What is Tax Saver Fixed Deposit? टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट क्या है?
What is Tax Saver Fixed Deposit? टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट क्या है?Tax Saver Fixed Deposit? टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट क्या है?
Tax Saver Fixed Deposit (टैक्स बचत फिक्स डिपाजिट) एक प्रकार का फिक्स डिपॉजिट होता है जिसमें कोई भी जमा करने वाला व्यक्ति भारतीय आयकर, 1961 की धारा 80c के अंतर्गत अपने टैक्स में कटौती का दावा कर सकता है।
इस तरह के खाते में दो प्रकार के खातों के माध्यम से किया जा सकता है। पहला सिंगल अकाउंट होल्डर टाइप डिपॉजिट और दूसरा ज्वाइंट होल्डर टाइप डिपाजिट। यदि आप होल्डिंग के संयुक्त मोड का विकल्प चुनते हैं तो कर लाभ केवल पहले धारक के लिए ही उपलब्ध है।
टैक्स बचत फिक्स्ड डिपॉजिट सावधि जमा की मेच्योरिटी की अवधि 5 साल की होती है। इनकम टैक्स की धारा 80c के अंतर्गत इसमें छूट दी जाती है। इसके तहत हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है। यानी कि हिंदू उंडिवाइडेड फैमिली और कोई भी एक कल व्यक्ति इस तरह के खाते खोल सकता है। वरिष्ठ नागरिक और NRI भी इस स्कीम के अंतर्गत किसी भी बैंक में अपने लिए खाता खुलवा सकते हैं और इनकम टैक्स में कटौती का दावा कर सकते हैं। यह ध्यान रखें कि इस फिक्स डिपाजिट से आपको जो भी ब्याज मिलता है उस पर कर कटौती योग्य नहीं होती है और आप इसके बदले लोन भी नहीं ले सकते हैं।
Tax Saver Fixed Deposit अकाउंट खोलने के लिए आप किसी भी सरकारी बैंक की या निजी क्षेत्र के बैंक का चयन कर सकते हैं। लेकिन आप ग्रामीण या सहकारी बैंक में ऐसा नहीं कर सकते हैं बैंक आमतौर पर टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट पर सीनियर सिटीजन को हाई रेट पर ब्याज प्रदान करती है। टैक्स सेविंग वाले म्यूच्यूअल फंड को इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के नाम से भी जाना जाता है।
Tax Saver Fixed Deposit के अंतर्गत कितने रुपए तक का लाभ टैक्स पर छूट दी जाती है।
अगर आप टैक्स सेवर स्कीम के अंतर्गत फिक्स डिपाजिट करवा करके अपने टैक्स में बचत या छूट पाना चाहते हैं तो, इसके लिए आप 1.5 लाख रुपए तक की फिक्स डिपाजिट करा सकते हैं। जिस पर आपको इनकम टैक्स की धारा 1961 के 80c के अंतर्गत छूट दी जाती है।
एक टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट एक सामान्य फिक्स डिपाजिट की तरह ही होती है। जिसे कोई भी व्यक्ति भारत के सार्वजनिक बैंकों में खुलवा सकता है। टैक्स सेविंग फिक्स डिपाजिट खाते में मैच्योरिटी राशि (मूल राशि + ब्याज) सीधे आपके बचत बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट की एक लॉक इन पीरियड भी होती है जो कि 5 से 10 साल तक की हो सकती है। ज्यादातर बैंकों द्वारा दी जाने वाली इस तरह की योजनाओं में ब्याज दर 5.5% से लेकर के 7.75% तक होती है।
Tax Saver Fixed Deposit पर मिलने वाले फायदे
टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट, योजना के अंतर्गत फिक्स्ड डिपॉजिट खोलने वाले व्यक्ति ज्यादातर इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए इस तरह की योजनाओं में पैसे जमा करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है कि इस तरह की योजना में पैसा जमा करने से आपको इनकम टैक्स में छूट दी जाती है। हम इसके निम्नलिखित फायदे नीचे कुछ बिंदुओं में बता रहे हैं।
- इनकम टैक्स की नियम की धारा 80c के अंतर्गत निवेश की गई राशि पर आपको 10% तक टैक्स में छूट मिलती है।
- इस तरह की योजना में निवेश करने से आपको उच्च ब्याज दर के साथ-साथ हाय रिटर्न भी मिलता है।
- इस तरह की योजना में खाता खुलवाने के लिए न्यूनतम राशि ₹1000 है।
- एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम आप 1.50 लाख रुपए तक इनकम टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट के अंतर्गत जमा कर सकते हैं और टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं।
- इस तरह की स्कीम में lock in period यानी कि इस अवधि से पहले आप पैसों की निकासी नहीं कर सकते। सी स्कीम में अधिकतम लॉकिंग पीरियड 5 से 10 साल तक का हो सकता है।
- साधारण फिक्स डिपाजिट की भांति ही, टैक्स सेवर फिक्स डिपाजिट के अंतर्गत आपको इसमें नॉमिनी जोड़ने की सुविधा भी दी जाती है।
निष्कर्ष
आज के हमारे इस लेख में हमने आप सभी लोगों को इस बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है कि, What is Tax Saver Fixed Deposit? टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट क्या है? आपको यह समझ में आ गया होगा कि इस तरह की योजनाओं में पैसों को लगाने से आप किस तरह से इनकम टैक्स की धारा 1961 के अधिनियम 80c के अंतर्गत इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं।