Right to Information Act 2005 – सूचना का अधिकार अधिनियम

Right to Information Act 2005 – सूचना का अधिकार अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है। जिसे 12 अक्टूबर, 2005 को लागू किया गया था। वह कानून नागरिक को जानने का अधिकार (Right to Information) या सूचना लेने का अधिकार देती है। इस कानून के अंतर्गत हर भारतीय नागरिक को सूचना का अधिकार है। अधिनियम के तहत सरकार से कोई भी सूचना मांगा जा सकता है। उसके बाद आप सरकार से कोई भी सूचना मांग सकते हैं। सरकारी निर्णय की प्रति ले सकते हैं। सरकारी दस्तावेज का निरीक्षण कर सकते हैं, सरकारी कार्य के पदार्थों के नमूने ले सकते हैं।

Right to Information Act 2005 – सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act) 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। इसके अंतर्गत भारत का कोई भी नागरिक सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है।

सूचना के अधिकार कानून के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में एक लोक सूचना पदाधिकारी के पद का प्रावधान किया गया है। इस कानून के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक को आवेदन इनके पास जमा करना होता है। आवेदन के साथ केंद्र सरकार के विभागों के लिए ₹10 का आवेदन शुल्क देना पड़ता है। आवेदन शुल्क आप नकद, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक या पोस्टल आर्डर माध्यम से जमा कर सकते हैं।

Right to Information Act के तहत आपको सूचना कितने दिनों में मिलती है?

सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत खासियत यह है कि आपको तह सीमा के अंदर सूचना दी जाती है। लोक सूचना अधिकारी को आवेदन देने के बाद के 30 दिनों के भीतर सूचना मिल जानी चाहिए।

यदि आवेदन सहायक लोक सूचना पदाधिकारी को दिया गया है तो सूचना कम से कम 35 दिनों के भीतर मिल जानी चाहिए। सूचना देने में यदि देरी की जाती है यह सूचना की प्राप्ति से सूचना लेने वाला व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो अधिनियम के अनुच्छेद 19 (1) के तहत वह एक अपील दायर भी कर सकता है।

सूचना अधिकार के अंतर्गत सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्जी दाखिल करने के 60 दिनों के भीतर प्रथम अपील दायर की जा सकती है और यदि सूचना लेने वाला व्यक्ति सूचना से संतुष्ट नहीं है तो वह दूसरा अपील भी कर सकता है।

सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसको सूचना दी जा सकती है?

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत यहां अधिनियम पूरे भारत में 12 अक्टूबर 2005 को केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़ कर के, भारत के आम नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में सूचना तक सुरक्षित पहुंच ने का अधिकार दिया गया है।

साधारण शब्दों में समझें तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए भारत के नागरिक, जम्मू और कश्मीर को छोड़ कर के सूचना का अधिकार रखते हैं। सूचना प्राप्त करने के लिए वह भारत के नागरिक होना चाहिए। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को सूचना मांगने का कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, के अंतर्गत अगर कोई भी संगठन सूचना देने में देरी करती है तो जुर्माना के दर पर लोक सूचना पदाधिकारी को प्रतिदिन ₹250 का जुर्माना होता है। यह राशि अधिकतम ₹25000 निर्धारित की गई है।

Right to Information Fee and Charges – सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लगने वाला शुल्क

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आवेदन देता है तो उसे ₹10 आवेदन शुल्क के रूप में डीडी, बैंकर्स चेक या इंडियन पोस्टल आर्डर के जरिए जमा करना होता है।

इसके अलावा भी कुछ शुल्क लिया जाता है। जो निम्नलिखित हो सकता है:-

  • ₹2 प्रति पेज किसी भी सूचना के लिए (A-4 या A-3 पेज में प्रति लेने के लिए)
  • अगर आप किसी बड़े पेज पर प्रति लेते हैं तो उसका शुल्क भी अलग से वसूला जाता है।
  • सरकारी पदार्थ का निरीक्षण का सैंपल लेने के लिए भी शुल्क वसूला जाता है।
  • रिकॉर्ड का निरीक्षण करने के लिए, पहला एक घंटा पर कोई शुल्क नहीं लगता, इसके बाद प्रति घंटा ₹5 शुल्क अदा करना पड़ता है।
  • अगर आप कोई रिकॉर्ड या सूचना पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क इत्यादि में लेते हो तो ₹50 प्रति कॉपी शुल्क लगता है।
  • अगर आप जानकारी की फोटोकॉपी मांगते हैं तो ₹2 प्रति पेज आपको शुल्क देना पड़ता है।

Right to Information के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप RTI Act 2005 के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन दे सकते हैं।

https://rtionline.gov.in/

यहां पर क्लिक करके आप सीधे RTI Act की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहां पर फॉर्म भर कर के आवेदन कर सकते हैं।

निष्कर्ष

आज के हमारे इस लेख में आपने क्या सीखा? आज के हमारे इस लेख में हमने आप लोगों को Right to Information Act 2005 – सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है।

हमने अपने इस लेख में आप लोगों को यह सूचना देने की कोशिश की है कि आप किस तरह से सूचना का अधिकार अधिनियम के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा हमने आप लोगों को यह भी बताया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम क्या होता है? सूचना प्राप्त करने के लिए आपको कौन-कौन से शुल्क लगते हैं। इसके अलावा सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कौन-कौन से लोग सूचना के लिए आवेदन दे सकते हैं।

इससे संबंधित अगर आपके सवाल एवं सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सवाल एवं सुझाव हमारे इस ब्लॉग को और भी बेहतर बनाने में मदद करती है।

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